15 बरस पुराने अधिनियम में तीसरी बार बदलाव
1 जुलाई 2020। राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा एजेन्सियों का नियंत्रण प्राधिकारी बदल दिया है। अब नियंत्रण प्राधिकारी राज्य के गृह सचिव होंगे। 15 वर्ष पुराने केंद्र के इस नियम में यह तीसरी बार परिवर्तन किया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि राज्य में निजी सुरक्षा एजेन्सियां चलाने के लिये प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 बना हुआ है। इन एजेन्सियों का पंजीयन एवं निरीक्षण पुलिस मुख्यालय ही करता है। दस साल पहले 24 मई 2010 को राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि इन निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिये नियंत्रण प्राधिकारी आईजी कानून, व्यवस्था एवं सुरक्षा पुलिस मुख्यालय भोपाल को नियुक्त किया था। इसके बाद 17 मई 2013 को पुन: बदलाव कर एडीजीपी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेन्सीज पुलिस मुख्यालय भोपाल को नियंत्रण प्राधिकारी नियुक्त कर दिया गया,लेकिन अब एक बाद फिर बदलाव किया गया है तथा राज्य के गृह विभाग के सचिव को निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिये उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियंत्रण प्राधिकारी के रुप में पदाभिहीत किया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005 केंद्र सरकार ने बनाया है तथा हाल ही में केंद्र सरकार ने ही कहा है कि इन एजेन्सियों के लिये नियंत्रण प्राधिकारी राज्य का गृह सचिव ही बने। इसीलिये नया प्रावधान कर यह बदलाव किया गया है। निजी सुरक्षा एजेन्सियों के पंजीयन एवं निरीक्षण का कार्य पूर्ववत पुलिस मुख्यालय की संबंधित शाखा ही करती रहेगी।
- डॉ. नवीन जोशी
गृह सचिव के नियंत्रण में होंगी निजी सुरक्षा एजेंसियां
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1205
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