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मेनोवर्स एक्ट के तहत दो जिलों में दी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस की अनुमति

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 996


10 जुलाई 2020। राज्य शासन ने भारतीय सेना के केंद्रीय प्रूफ संस्थान इटारसी को दो जिलों होशंगाबाद एवं बैतूल में मेनोवर्स एक्ट 1938 के तहत फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस की अनुमति दे दी है।
यह अनुमति 15 साल के लिये दी गई है अर्थात 1 जून 2020 से 31 मई 2035 तक। इस अनुमति के तहत होशंगाबाद जिले के ग्राम इटारसी, देहरी, सहेली, टाकू, चिरापानी, भोवडा, जमधा, चानिकिया, केडी, कस्डाखुर्द, बेलावारा, सूईया, तोरनिया, सधपुरा, बोरधा, पलानिया, छीपाखेड़ा, नीमानपुरा, बोरखेडा, कोहडा, चराटेखडा एवं फोरेस्ट लैंड के 23 हजार 149. 12 हैक्टेयर पर तथा बैतूल जिले के ग्राम कालापानी, बेहरापुरा, सीरघाट, झापड़ी तथा वनभूमि के 2 हजार 894 हैक्टेयर में मैदानी गोलीबारी तथा तोप अभ्यास के लिये प्राधिकृत किया गया है।
यह लगाई हैं शर्तें :
फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस हेतु राज्य शासन ने कतिपय शर्तें भी लगाई हैं। ये शर्तें हैं : एक, फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत एवं आसपास के निवासियों की मानव हानि न हो, विशेष रुप से अनुसूचित जनजाति के लोग जिन्हें व्यापारी गोला बीनने के लिये भेज देते हैं, उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफिसर की होगी। दो, राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिये सेना विभाग बाध्य होगा।


- डॉ. नवीन जोशी

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