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सीआरपीएफ जवान को आत्महत्या के लिये उकसाने...

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 955

के मामले में भोपाल सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
14 जुलाई 2020। सीबीआई भोपाल ने नीमच में स्थित सीआरपीएफ कैंपस परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पांच साल बाद एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है।
यह है मामला :
भारत सरकार के अर्द्ध सैनिक बल सेंट्रल रिजर्व पोलिस फोर्स के जवान सुमन रॉय ने 24 फरवरी 2015 को मप्र के नीमच स्थित सीआरपीएफ कैंपस में एक पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मरा यह जवान पश्चिम बंगाल के हुबली का निवासी था। वह मरने के पहले कुछ दिनों से काफी परेशान था। इस मामले में सिर्फ सीआरपीएफ अधिकारियों ने ही जांच की तथा स्थानीय पुलिस को मामला नहीं दिया गया था। इस पर मृतक के पिता मुजीबउर्रहमान ने हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी जिस पर हाल ही में हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई भोपाल ने भारतीय दण्ड विधान की धारा 306-34 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और विवेचना प्रारंभ कर दी है। उसे छह माह के अंदर अपना जांच प्रतिवेदन हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना है। सीबीआई भोपाल के एएसपी भारत भूषण भट्ट ने अपने निरीक्षक मनीष कुमार अहिरवार को इन्वेस्टीगेशन आफिसर नियुक्त किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता/उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।



- डॉ. नवीन जोशी

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