वित्त विभाग की सहमति से ही मिल सकेगा
5 अगस्त 2020। राज्य सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों को नया फरमान जारी करते हुये कहा है कि संविदा पर नियुक्त कर्मियों को 90 प्रतिशत वेतनमान देने की कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति से ही की जाये।
दरअसल राज्य सरकार ने दो साल पहले 5 जून 20189 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये थे जिसमें उल्लेख किया गया था कि संविदा कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित होगा।
यह हुई विसंगति :
उक्त नीति-निर्देश के परिपालन में राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि उक्तानुसार पारिश्रमिक निर्धारण करने में कतिपय विभाग एवं उनकी अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा समकक्ष पदों के वेतनमान अनुसार निर्धारण को समग्रता से विचार में नहीं लेते हुये पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किये बिना किया गया है जिससे विसंगतियों की स्थिति बनी है।
अब यह जारी किया नया फरमान :
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने उक्त विसंगितयों के कारण दो बिन्दुओं का नया फरमान जारी किया है। एक, संविदा पारिश्रमिक का निर्धारण करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाये। दो, यदि किसी विभाग या उसकी अधीनस्थ संस्था (निगम-मण्डल आदि) द्वारा 90 प्रतिशत वेतनमान निर्धारण वित्त विभाग की सहमति के बिना किया गया है तो वित्त विभाग से अनुमोदन आगामी एक माह के अंदर प्राप्त किया जाये।
- डॉ. नवीन जोशी
अब संविदाकर्मियों को 90 प्रतिशत वेतनमान
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Bhopal 👤By: DD Views: 783
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