स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बचाव उपाय बताये
27 विधानसभा उपचुनाव के लिये 18 बिंदुओं के दिशा निर्देश जारी
7 सितंबर 2020। मप्र में कोरोना संकट के बीच होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में अधिक सतर्कता बरतने की चिंता स्वास्थ्य विभाग ने की हैं। कोरोना पीड़ित को मतदान स्थल पर जाँच के बाद ही प्रवेश मिलेगा, सामान्य वोटर्स को थर्मल स्क्रीनिंग करवानी होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को
कोरोना से बचाव के 18 बिन्दु वाले दिशा-निर्देश यानि एसओपी अर्थात (स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर)दिये है। इस एसओपी को सीईओ ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा था। अब इन उपचुनावों में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की एसओपी का पालन करना ही होगा।
ये हैं दिशा-निर्देश :
एक, निर्वाचन कार्य के दौरान पोलिंग बूथ निर्धारित स्थान पर रखे जायेंगे। यह स्थान संभवतया खुले हवादार कक्ष में हों तथा हवा का आगमन एवं निर्गमन आसानी से हो।
दो, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर यथासंभव आगमन एवं निर्गमन हेतु पृथक-पृथक द्वार रखे जायें। यदि एक ही प्रवेश द्वार हो तो बैरिकेडिंग कर आगमन एवं निर्गमन हेतु पृथक-पृथक पंक्ति निर्मित की जाये।
तीन, निर्वाचन कार्य के दौरान पोलिंग एजेंट के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।
चार, समस्त व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान पूरे समय अनिवार्य रुप से मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग किया जाये।
पांच, निर्वाचन कार्य के दौरान विभिन्न स्थानों पर हाथ धोने की व्यवस्था (वाश बेसिन, साबुन तथा पेपर नैपकिन) तथा अल्कोहल बेस्ड (न्यूनतम 70 प्रतिशत) सैनेटाईजर उपलब्ध कराये जायें। पेपर नैपकिन के निस्तारण हेतु ढक्कन वाला लिटरबिन का उपयोग किया जाये।
छह, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर आने वाले समस्त आगुन्तकों की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाये तथा सैनेटाईजर उपलब्ध कराया जाये। स्क्रीनिंग के दौरान कोविड-19 से संक्रमित संभावित व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न दी जाये। यदि अतिआवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिये पृथक से निर्वाचन कक्ष का उपयोग किया जाये, जहां पर समस्त निर्वाचन कार्य में लगे अन्य अधिकारियों द्वारा पीपीई किट का उपयोग कर कार्य किया जाये।
सात, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर आने वाले समस्त आगुन्तकों में से किन्हीं व्यक्तियों में बुखार एवं सर्दी-जुखाम के लक्षण प्रतीत होते हैं तो आवश्यक्तानुसार उनका कोविड-19 जांच सेम्पल लिये जायें।
आठ, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर वोटिंग हेतु लगने वाली कतार में परस्पर दूरी कम से कम 1 मीटर होना अनिवार्य है। इस हेतु मार्किंग की जाये।
नौ, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर पेयजल की व्यवस्था हेतु संभवत: डिस्पोजल पेपर ग्लास का उपयोग किया जाये। डिस्पोजल पेपर ग्लास के निस्तारण हेतु ढक्कन वाला लिटरबिन का उपयोग किया जाये।
दस, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्ािल पर मतदाताओं के लिये प्रतीक्षा स्थल पर बैठक व्यवस्थाओ में परस्पर दूरी कम से कम 1 मीटर होना अनिवार्य है।
ग्यारह, भीड़ एकत्रित न हो उसके लिये मतदाताओं की वोटिंग के लिये कम से कम दो कतारें बनाई जायें।
बारह, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर उपयोग होने वाली सामग्री जैसे सील, स्टाम्प पेड, बैलेट पेपर, स्केल, स्याही की शीशी इत्यादि जैसी सामग्रियों को प्रत्येक बार के उपयोग के उपरान्त अल्कोहल बेस्ड-न्यूनतम 70 प्रतिशत सैनेटाईजर से अच्छी तरह से विसंक्रमित किया जाये।
तेरह, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल हेतु हवादार स्थान का चयन किया जाये। इन स्थानों पर संभवतया एक्जॉस्ट फैन का उपयोग किया जाये।
चौदह, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्थल पर दरवाजों के हैंडल, हेंडरेल, बैंचेस को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईट के घोल से विसंक्रमित किया जाये।
पन्द्रह, निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन स्ािल के समस्त शौचालयों की निरन्तर साफ-सफाई की जाना सुनिश्चित करें।
सोलह, निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईट के घोल से विसंक्रमित किया जाये एवं उनके लिये पार्किंग व्यवस्था मतदान स्थल के भीतर की जाये।
सत्रह, मतदान हेतु स्वयं के वाहनों से आने वाले मतदाताओं के लिये उनके वाहन की पार्किंग की व्यवस्था मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी पर की जाये।
अठ्ठारह, मतदान हेतु आने वाले मतदाता जिनकी आयु 60 वर्ष एवं इससे अधिक है एवं जिन्हें अन्य कई बीमारियां जैसे मधुमेह/हाईपरटेंशन/हृदय रोग/किडनी का रोग आदि हैं तो उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाये।
- डॉ. नवीन जोशी
संक्रमित वोटर जाँच के बाद ही कर सकेगा मतदान...
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Bhopal 👤By: DD Views: 995
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