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अब औद्योगिक क्षेत्रों में पानी उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1339

22 नवंबर 2020। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में अब पानी उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र भी सरकार देगी। यह नई सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत जारी की गई है।
ज्ञातव्य है कि राज्य के एमएसएमई विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाता है। इन क्षेत्रों में कई उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की पर्याप्त मात्रा में जरुरत होती है। यह जरुरत सामान्य रुप से प्रदायित पानी से अलग होती है। ऐसे में उद्योग को बोरवेल की खुदाई की जरुरत होती है। यह खुदाई वह तभी कर सकता है जबकि इसकी एनओसी उसे मिले।
इसीलिये राज्य सरकार ने ऐसी एनओसी या पानी की उपलब्धता न होने का प्रमाण-पत्र देने की एक नई सेवा लोक सेवा गारंटी स्कीम के तहत लाई है। इस प्रमाण-पत्र को लेने के लिये अब उद्योग अपने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के समक्ष आवेदन कर सकेंगे जहां उसे लोक सेवा के तहत 15 कार्य दिवस में यह प्रमाण-पत्र मिल सकेगा। यदि महापन्रबंधक यह सेवा निर्धारित अवधि में नहीं देते हैं तो परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकेगी जिसका निपटारा सात दिन के अंदर करना जरुरी होगा। इस स्तर पर भी सेवा न मिलने पर उद्योग आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकेगी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि यह एक नई सेवा है जिसमें सिर्फ अनुपलब्ता का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा जिससे उद्योग भूमिगत जल प्राप्त करने के लिये खुदाई कर सकें। परन्तु खुदाई करते वक्त उद्योग को एनजीटी के आदेशों जिसमें ओवर एक्सप्लाईटेड क्षेत्रों में पानी निकालने पर रोक है, का पालन करना होगा तथा केंद्रीय भू-जल आयोग के नॉर्म्स का भी पालन करना होगा।



- डॉ. नवीन जोशी/PNI

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