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बाल विवाह होने पर नहीं मिलेगा लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1283

बाल विवाह होने पर नहीं मिलेगा लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ

27 नवंबर 2020। मप्र की महत्वपूर्ण लाड़ली लक्ष्मी योजना में शिवराज सरकार ने कई बदलाव कर दिये हैं। अब इस योजना के तहत पंजीकृत बालिका का यदि बाल विवाह हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार, अब पंजीकृत बालिका की मृत्यु होने पर उसे मिलने वाले सभी लाभ भी राज्य सरकार के खजाने में अंतरित हो जायेंगे। साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं में रह रही पंजीकृत बालिकाओं को कोई विदेश में या अन्य राज्यों में रह व्यक्ति दत्तकग्रहण करता है तो भी उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना का लाभ सिर्फ मप्र के मूल निवासी व्यक्तियों को ही मिलेगा, वह भी आयकर दाता न होने पर।
अब लाभ ऐसे मिलेंगे :
नये प्रावधानों के अनुसार, योजना में पंजीकृत बालिका को कुल 1 लाख 18 हजार रुपयों का लाभ मिलेगा। कक्षा छठवीं में प्रवेश पर 2 हजार रुपये, कक्षा नौंवी में प्रवेश पर 4 हजार रुपये, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर 6 हजार रुपये, कक्षा 12 वीं में प्रवेश पर भी 6 हजार रुपये एवं 21 वर्ष की आयु होने पर एक लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। बालिका के पंजीकरण के समय महिला एवं बाल विकास विभाग का जिला कार्यक्रम अधिकारी 30 हजार रुपये की एकमुश्त राशि राज्य स्तरीय निधि में जमा करेगा। बालिका की सहमति मिलने पर उसे स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सकेगा तथा 21 वर्ष की आयु में मिलने वाली राशि का इसमें उपयोग किया जा सकेगा। महिला कैदी द्वारा जेल में बालिका को जन्म देने पर तथा बलात्संग पीडि़ता द्वारा बालिका को जन्म देने पर भी उसे इस योजना का अब लाभ दिया जायेगा।
सोशल आडिट भी होगा :
अब राज्य सरकार इस योजना का सोशल आडिट भी स्थानीय निकायों एवं सामाजिक संगठनों से करायेगी जिसमें आठ बिन्दु देखे जायेंगे- एक, योजना से समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता में परिवर्तन। दो, लिंगानुपात में बढ़ौत्तरी। तीन, परिवार द्वारा परिवार नियोजन अपनाना। चार, कन्या भु्रण हत्या एवं बालिका के जन्म के पश्चात हत्या को समाप्त करना। पांच, बालिकाओं के शाला नामांकन अनुपात को बढ़ाना। छह, उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना। सात, दहेज प्रथा की समाप्ति। आठ, बालिकाओं का आर्थिक सशक्तीकरण अर्थात कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना।
दूसरी बालिका पर परिवार नियोजन होगा अनिवार्य :
नवीन प्रावधान के अनुसार, माता-पिता की पहलिी बालिका को योजना में पंजीयन मिल जायेगा परन्तु दूसरी बालिका का जन्म होने पर परिवार नियोजन कराना अनिवार्य होगा। प्रथम प्रसव में दो या अधिक बालिकाओं का जन्म होने पर भी सभी को योजना का लाभ मिलेगा।
दरअसल राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में लाड़ली लक्ष्मी योजना को कानून के रुप में लागू कर दिया था। इसी कारण से अब इसमें कानून के अनुसार, विभिन्न नये प्रावधान किये गये हैं। यह योजना वर्ष 2005 में बनी थी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में कई नये महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। इस योजना को और कारगर बनाया गया है।




- डॉ. नवीन जोशी/PNI

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