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बदले प्रावधान : अब पार्षद पद का चुनाव लडऩा सस्ता किया

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1497

31 दिसंबर 2020। शिवराज सरकार को अपना प्रावधान बदलना पड़ा है और अब पार्षद का चुनाव लडऩा सस्ता कर दिया है।
दरअसल गत 26 नवम्बर 2020 को सरकार ने त्रिस्तरीय नगरीय निकाय आम चुनावों के लिये प्रावधान किया था कि नगरपालिकओं के चुनाव में पार्षद पद हेतु नामांकन-पत्र के साथ 3 हजार रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये और नगर निगम के चुनावों में पार्षद हेतु 5 हजार रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये जमानत राशि जमा कराना होगी। इससे इन दोनों नगरीय निकायों में चुनाव लडऩा मंहगा हो गया था।
लेकिन अब शिवराज सरकार ने यह प्रावधान बदल दिया और नगर पालिका में पुन: 3 हजार रुपये एवं नगर निगम चुनावों में 5 हजार रुपये पार्षद पद के चुनाव में नामांकन-पत्र के साथ जमानत राशि देने का उपबंध कर दिया। इससे इन दोनों निकायों में चुनाव लडऩा सस्ता कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के आम चुनावों में भी यही क्रमश: 3 हजार एवं 5 हजार रुपये का प्रावधान था।
राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग कीर सहमति से नगर परिषदों में पार्षद के चुनाव हेतु जमानत राशि पूर्वव1 1 हजार रुपये ही रखी है। नगर निगम मेयर हेतु 20 हजार रुपये तथा नगर पालिका अध्यक्ष हेतु 15 हजार रुपये एवं नगर परिषद अध्यक्ष पद हेतु 10 हजार रुपये जमानत राशि भी पूर्ववत रखी गई है।

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