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Bhopal 👤By: DD Views: 1149
8 मार्च 2021। राज्य सरकार ने नोटराईज्ड विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में विधि विभाग ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों एवं जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा है कि इंदौर हाईकोर्ट खण्डपीठ द्वारा नोटरी अधिवक्ताओं द्वारा विवाह के संबंध में एवं विवाह विच्छेद आदि के दस्तावेजों के निष्पादन की कार्यवाही पर घोरन आपत्ति व्यक्त की है। साथ ही लेख किया है कि उनके द्वारा ऐसा किया जाना विधि में अनुज्ञेय नहीं हैं। इसलिये सभी नोटरियों को निर्देश दिये जायें कि वे न ही विवाह के संबंध में और न ही विवाह विच्छेद के संबंध में दस्तावेज को निष्पादित/विलेख करें। यदि नोटरी अधिवक्ता ऐसा कृत्य करता पाया जायेगा
तो नोटरी नियम 1956 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना जायेगा तथा तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।