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जनहानि व मृत्यु के प्रकरणों में बीपीएल परिवारों को 20 हजार रुपये देने के निर्देश

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1030

16 अप्रैल 2021। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाटशीट पहुंचने पर सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने हरकत में आते हुये सभी नगरीय निकायों एवं जिला व जनपद पंचायतों को निर्देश दिये हैं कि वे जनहानि व मृत्यु के प्रकरणों में बीपीएल परिवारों को बीस हजार रुपये की तत्काल सहायता करें। यह सहायता राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत स्वीकृत की जाये।
दरअसल मुख्यमंत्री ने अपनी नोटशीट में जनहानि व मृत्यु के प्रकरणों में संवेदनशील रुप से तय समय-सीमा में निराकरण कर हितग्राही को सहायता राशि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये थे। इस पर प्रमुख सचिव हजेला ने निर्देश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की प्राकृतिक/अप्राकृतिक रुप से मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त 20 हजार रुपये समय-सीमा में प्रदान की जाये।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि बीपीएल परिवार की कल्याणी या विधवा महिला को विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना का लाभ देते समय यह भी देखा जाये कि उस कल्याणी या विधवा ने राष्ट्रीय परिवार सहायता का आवेदन भरा है या नहीं, यदि नहीं भरा है तो उसे भरवाया जाये और बीस हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाये। यह सहायता उन सभी कल्याणी या विधवा पेंशनरों को भी दी जाये जिन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सका है।
यह मामला आया था सामने :
सीएम द्वारा समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया था कि जिला बैतूल की बीपीएल परिवार की श्रीमती पिंकी पति गुडई सिंह को दिसम्बर 2019 में कल्याणी पेंशन योजना के तहत 600 रुपये मासिक पेंशन स्वीकृत की गई थी परन्तु राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन नहीं भरवाया जाकर बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी।



- डॉ. नवीन जोशी

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