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प्रदेश में अब आर्गनाईज्ड लेबर को भी लोक सेवा गारंटी में मिलेंगी

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1432

18 अप्रैल 2021। शिवराज सरकार ने प्रदेश के कारखानों एवं व्यवसायिक परिसरों में कार्यरत आर्गनाईज्ड लेबर को सामाजिक सुरक्षा संबंधी तीन योजनाओं का लाभ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का नया प्रावधान कर दिया है। आर्गनाईज्ड लेबर वह होता है जो ठेके पर कार्यरत होकर निश्चित मासिक वेतन में नौकरी पर कार्यरत रहता है और जिसका पीएफ आदि भी कटता है।
उक्त वर्ग के संगठित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा श्रम कल्याण निधि से दी जाने वाली तीन योजनाओं विवाह सहायता, अंतिम संस्कार सहायता योजना तथा कल्याणी सहायता योजना को अब लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। विवाह सहायता योजना के तहत पुत्री के विवाह हेतु 15 हजार रुपये दिये जाते हैं तथा लोक सेवा गारंटी के तहत श्रम विभाग के कल्याण पर्यवेक्षक या कल्याण निरीक्षक अथवा जनसम्पर्क अधिकारी या अभिदाय वसूली अधिकारी अथवा कल्याण अधिकारी को आवेदन देने पर 30 कार्य दिवस में यह सेवा प्रदान कर दी जायेगी।
इसी प्रकार, अंतिम संस्कार सहायता योजना में श्रमिक या उसके परिजन की मृत्यु पर छह हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं जिसके लिये उक्त अधिकारियों के समक्ष आवेदन करने पर यह 15 कार्य दिवस में प्रदान कर दी जायेगी। कल्याणी सहायता योजना में 12 हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं जिसके लिये उक्त अधिकारियों के समक्ष आवेदन करने पर श्रमिक की बेवा पत्नी को 30 कार्य दिवस में यह सेवा प्रदान कर दी जायेगी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार संगठित श्रमिकों के लिये तीन सेवाओं का लाभ लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देगी। इसके लिये स्वयं श्रमिक या कारखाना या व्यवसायिक संस्थान के प्रबंधक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम संस्कार की राशि पहले अदा कर बाद में 15 दिन के अंदर इस सेवा के अंदर प्राप्त की जा सकेगी। कल्याणी सहायता योजना में हर साल तब तक 12 हजार रुपये दिये जाते रहते हैं जब तक कि आय का अन्य साधन नहीं होता है।



डॉ. नवीन जोशी

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