मप्र महिला अपराध शाखा ने राज्य में जारी किये निर्देश
घटना स्थल के क्षेत्राधिकार की परेशानी नहीं होगी
भोपाल 10 अक्टूबर 2021। प्रदेश में अब दहेज प्रताडऩा की शिकायतें मायके से भी हो सकेंगी, पुलिस थाने ससुराल क्षेत्र के थाने में जाकर शिकायत करने का बहाना नहीं बना पायेंगे।
पुलिस मुख्यालय में महिला अपराध शाखा की एडीजीपी प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भेजकर कहा है कि दहेज प्रताडऩा की धारा 498 ए भादवि के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय में शिकायतें आ रही हैं कि पति एवं उसके परिजनों द्वारा पीडि़त महिला जो ससुराल से निकाल दी गई हो या प्रताडऩा से तंग आकर स्वयं घर छोडक़र चली गई हो, अपने मायके में आश्रय ले लेती है तथा जब वह थाने जाती है तो उसे यह कहा जाता है कि आपको घटना स्थल (जहां ससुराल स्थित है) के क्षेत्राधिकार के थानों में जाकर अपराध पंजीबध्द कराना होगा। एडीजीपी ने इस प्रक्रिया को अनुूचित कहा है तथा निर्देश दिये हैं कि पीडि़ता के मायके के क्षेत्र के थाने में भी दहेज प्रताडऩा का अपराध पंजीबध्द किया जाये। यदि पीडि़त महिला प्रताडऩा उपरान्त किसी अन्य क्षेत्र में आश्रय ले रही है तो उस क्षेत्र के थाने में भी अपराध दर्ज किया जाये।
एडीजीपी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के रुपाली देवी विरुध्द उप्र के मामले में 9 अप्रैल 2019 को दिये निर्णय का भी हवाला दिया गया है जिसमें उक्त बातें कही गई हैं।
डॉ. नवीन जोशी
अब दहेज प्रताडऩा की शिकायतें मायके से भी हो सकेंगी....
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Bhopal 👤By: DD Views: 1124
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