भोपाल 21 नवंबर 2021। प्रदेश के संगठित क्षेत्र के मजदूरों को अब विवाह, अंत्येष्टि एवं कल्याणी योजना के तहत सहायता राशि लोक सेवा गारंटी कानून के अंत्र्गत निश्चित समयावधि में श्रम कल्याण निधि से मिलेगी। इसके लिये राज्य के श्रम विभाग ने अपने सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की दो पुत्रियों तक एवं स्वयं कार्यरत महिला श्रमिक के विवाह के लिये एकमुश्त 15 हजार रुपये सहायता राशि प्रति विवाह प्रदान की जाती है। लोक सेवा गांरटी कानून के तहत ऑनलाईन आवेदन करने पर यह सहायता राशि अब 30 दिन में प्राप्त हो जायेगी। लेकिन इसके लिये आवेदन विवाह की तिथि से अधिकतम 15 दिन पूर्व या विवाह तिथि के एक दिन के पूर्व करना होगा। विवाह उपरान्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
इसी प्रकार, श्रमिक या उसके परिजनों की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता भी लोक सेवा के तहत आवेदन करने पर 30 दिनों में मिलेगी जोकि 6 हजार रुपये होगी। इसके अलावा, श्रमिक की मृत्यु पर उसकी बेवा पत्नी को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन देने पर वर्ष में दो बार छह-छह हजार रुपये सहायता राशि आवेदन करने के बाद 30 दिन में प्रदान की जायेगी।
crossorigin="anonymous">
संगठित क्षेत्र के मजदूरों को अब विवाह, अंत्येष्टि तथा कल्याणी योजना का लाभ लोक सेवा गारंटी में मिलेगा
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1453
Related News
Latest News
- डिजिटल तकनीक का उपयोग: सटीक डेटा संग्रहण की दिशा में बड़ा कदम
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लंदन के संसद स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया
- मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की लंदन यात्रा, हुआ गर्मजोशी से स्वागत
- भोपाल गैस त्रासदी: पीढ़ियों तक फैला जहर, मिट नहीं रहा दर्द
- ब्लूस्काई क्यों बन रहा सोशल मीडिया का नया पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म?
- प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ में भोपाल के महेश और इंदौर के प्रयासों की सराहना