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प्रदेश में थर्ड जेण्डर को सामाजिक सुरक्षा के अधिकार देने हेतु लागू हुये नये नियम

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1801

भोपाल 9 जुलाई 2022। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर उभयलिंगी यानि थर्ड जेण्डर को सामाजिक सुरक्षा के अधिकार देने के लिये नये नियम लागू कर दिये। दरअसल केंद्र सरकार ने तीन साल पहले उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया था जिसके तहत मप्र सरकार को नियम बनाने थे जो अब बना दिये गये हैं।
नये नियमों के तहत, अब थर्ड जेण्डर को पहचान दिये जाये जा सकेंगे। लिंग परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को भी पहचान पत्र मिलेगा। नियम में कहा गया है कि राज्य सरकार दो साल के अंदर थर्ड जेण्डर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये शैक्षणिक क्षेत्र, स्वास्थ्य योजनाओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के उपबंध करेगी तथा ये प्रावधान थर्ड जेण्डर के प्रति सेवेदनशील, गैर कलंकित और भेदभाव रहित होंगे। इस वर्ग के साथ सरकारी एवं निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। इनके लिये अस्पतालों में पृथक वार्ड होगा तथा अलग से इनके शैचालय भी बनाये जायेंगे। इन्हें प्रताडि़त करने वालों पर कार्यवाही हो सकेगी।
नये नियमों में सीएम की अध्यक्षता में स्टेट वेलफेयर बोर्ड तथा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कल्याण बोर्ड होगा। इन्हें रोजगार के समान अवसर मिलेंगे। प्रत्येक प्रतिष्ठान में इस वर्ग के लिये शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

डॉ. नवीन जोशी

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