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Bhopal 👤By: DD Views: 749
भोपाल 18 अगस्त 2022। राज्य सरकार ने चार साल बाद चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में बदलाव कर दिया है। अब शहरी क्षेत्रों में सेवारत डाक्टरों को शासकीय एवं निजी मेडिकल/डेन्टल कालेज में पीजी सीटों पर आरक्षण नहीं मिलेगा। जिन सेवारत डाक्टरों ने न्यूनतम तीन साल तक ग्रामीण/दूरस्थ/कठिन स्थानों पर सेवा प्रदान की है उन्हें अब पीजी सीटों में 30 प्रतिशत मिलेगा। लेकिन पीजी करने के बाद इन सेवारत डाक्टरों को पुन: 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी तथा न देने पर उन्हें बाण्ड राशि 50 लाख रुपये जमा कराने होंगे।
- डॉ. नवीन जोशी