Bhopal: भोपाल 29 अगस्त 2022। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी नये नियमों के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में वन भूमि के एवज में दी जाने वाली राजस्व भूमि हेतु लैंड बैंक बनाया जायेगा। इसके लिये वन विभाग ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है तथा लैंड बैंक के लिये भूमि चिन्हित की जा रही है।
यह लैंड बैंक वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा तथा भूमि बैंक का न्यूनतम आकार 25 हैक्टेयर का निरन्तर ब्लाक होगा।
पहले भी बना था भूमि बैंक :
राज्य में वर्ष 2000 में भी वन विभाग ने प्रतिपूरक भूमि के लिये लैंड बैंक बनवाया था। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि किसी जिले में पर्याप्त भूमि बैंक बनाने हेतु नहीं है तो वहां का कलेक्टर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि उसके पास ल्ेंड बैंक हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा फिर मुख्य सचिव भी ऐसा ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे तथा इसके बाद अन्य जिले में ऐसा लैंड बैंक बनाया जा सकेगा। लेकिन उस समय लैंड बैंक बनाने के लिये जो भूमियां चिन्हित हुई थीं उनमें से अधिकांश जांच में वन क्षेत्र में होना निकली। इसके कारण यह लैंड बैंक विफल हो गया था। अब नये वन संरक्षण नियम के तहत नये सिरे से लैंड बैंक बनाने की तैयारी की जा रही है तथा ऐसी भूमि वन भूमि न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह लैंड बैंक सिर्फ वन भूमि के एवज में दी जाने वाली राजस्व भूमि के लिये ही होगा तथा अन्य किसी प्रयोजन में इसका उपयोग नहीं होगा।
मध्य प्रदेश के सभी जिलों में वन भूमि के बदले दी जाने हेतु भूमि बैंक बनेंगे
Location:
Bhopal
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