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Bhopal 👤By: DD Views: 1189
भोपाल 13 अक्टूबर 2022। राज्य के खनिज विभाग ने प्रदेश के मुख्य एवं गौण खनिज पर बकाया खनिज राजस्व के भुगतान में राहत देने के आदेश जारी कर दिये हैं। इसके लिये समाधान योजना जारी की गई है। इसके तहत 31 मार्च, 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्णत: छूट रहेगी। 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रुपये से कम है, उन पर ब्याज पूर्णत: माफ किया जायेगा। 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जायेगी। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। यह छूट 31 अक्टूबर, 2022 तक लागू रहेगी।