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Bhopal 👤By: DD Views: 977
भोपाल 5 नवम्बर 2022। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने एक भर्ती नियम - मप्र विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 1999 में नया बदलाव कर दिया है जिसके तहत सब इंजीनियरों के 1497 पद अब कर्मचारी चयन मंडल (पहले व्यापम नाम था) के माध्यम से भी भरे जा सकेंगे।
दरअसल दो साल पहले 1 फरवरी 2020 को उक्त नियमों में संशोधन के जरिये प्रावधान किया गया था कि सब इंजीनियरों का चयन मप्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा लेकिन अब नया प्रावधान जोड़ दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो सीधी भर्ती के लिये सब इंजीनियरों के रिक्त पदों को कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र आधारित परीक्षा द्वारा बिना साक्षात्कार आयोजित किये भरा जा सकेगा।
- डॉ. नवीन जोशी