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बिना शासकीय मान्यता के चिकित्सा संस्था संचालित करने पर संचालक को हुई सजा

Place: Bhopal                                                👤By: prativad                                                                Views: 660

13 जनवरी 2023। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल नवीन श्रीवास्त्व ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी राजकुमार तोरनिया शासन से बिना मान्यता लिये भोपाल के कोलार क्षेत्र में सांई रुरल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ट्रेनिंग संस्था चलाने वाले संचालक को अक्षय डाबर को धारा 420 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का पारित किया है।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कोलार रोड पर शिकायतकर्ता मेडिकल आफिसर डॉ. पदमाकर त्रिपाठी द्वारा इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि 23 दिसम्बर 2010 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी भोपाल डॉ किरण शेजवार के निर्देश पर उसने उक्त संस्था का निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने पाया कि उक्त संस्था मेडिकल प्रवेश के नाम पर छात्रों से धोखाधड़ी कर रही है। संस्था में निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि उक्त संस्था शासन से बिना किसी अनुमति के संचालित की जा रही थी तथा संस्था ने छात्रों को यह मिथ्या प्रलोभन दिया था कि संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत उन्हें 42 एलोपेथिक दवाऐं लिखने की व इलाज करने की पात्रता होगी। संस्था मे निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त संस्था ने इस संबंध में बकायदा एक पम्पलेट भी प्रकाशित कराया था। इस संबंध में मप्र स्वास्थ्य विभाग या चिकितसा शिक्षा विभाग से कोई क्लीयरेंस भी नहीं है। शिकायतकर्ता डॉ पदमाकर त्रिपाठी के आवेदन के आधार पर कोलार थाने के अपराध क्र. 608/10 अंतर्गत धारा 420 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की गयी। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 419, 420 भादवि का प्रस्तुत किया गया। माननीय न्याायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी अक्षय डाबर को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।

- डॉ. नवीन जोशी


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